भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया था. इस लेख के माध्यम से जानें फर्जी GST बिल की जाँच कैसे करें.
भारत में सभी तरह के बिजनेस पर जीएसटी लागू होता है कुछ खास चीजों को छोड़कर. 1 जुलाई 2017 से लागू होने के बाद, इसे और सरल बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं. जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टर्नओवर लिमिट बढ़ा दी गई है. कंपोजिशन स्कीम लेने की टर्नओवर लिमिट को भी बदल दिया गया है. कई सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी के रेट्स बदल गए हैं. यहाँ तक कि रिटर्न भरने के नियमों में भी बदलाव हुआ है. आइये जनवरी 2022 के अंत तक लागू नियम के बारे में जानते हैं.
Normal Category के राज्यों में, अगर किसी कारोबारी का Turnover सालाना 40 लाख रुपए से अधिक है तो GST में registration करवाना अनिवार्य है. इससे पहले यह छूट 20 लाख रूपए तक के टर्नओवर वालों को ही थी. यहीं आपको बता दें कि Service Sector के कारोबार के लिए यह पहले वाली 20 ला
इस लेख में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई रेस्टोरेंट GST लगा सकता है या नहीं.
1. जो रेस्टोरेंट GST लगा सकते हैं उनको सरकार की वेबसाइट पर अपने आपको रजिस्टर करना होगा और जो बिल ग्राहक को दिया जायेगा उस पर भी उस रेस्टोरेंट का GST रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा.
(एक बिल जिसमे GST रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया गया है)

2. जो रेस्टोरेंट GST के लिए रजिस्टर नही है वह आपको बिना GST लगा हुआ बिल देगा और उस पर GST रजिस्ट्रेशन नम्बर नही लिखा होगा. लेकिन कुछ रेस्टोरेंट के मालिक एक फर्जी GST नम्बर बिल पर छाप कर ग्राहकों से GST वसूल रहे हैं जो कि ग्राहक के साथ धोखा है; तो ऐसे किसी भी फर्जी GST रजिस्ट्रेशन नम्बर का पता लगाने के लिए आपको एक सरकारी साईट पर क्लिक करके उस नंबर को भरना होगा जिससे आपको यह पता चल जायेगा कि वह रेस्टोरेंट GST वसूल करने का हक रखता है या नही. साईट का लिंक है: https://services.gst.gov.in/services/searchtp
(एक फर्जी बिल जिस पर GST नम्बर नही लिखा है लेकिन ग्राहक से वसूला गया है)

कौन से रेस्टोरेंट्स 5% की दर से GST लगा सकते हैं:
i. गैर-एयर कंडीशनर वाला रेस्तरां
ii. सड़क के किनारे भोजनालय जो शराब नहीं परोसते हैं
iii. स्थानीय वितरण रेस्तरां
IV. पूर्ण एयर कंडीशनिंग वाले रेस्तरां (शराब के साथ या बिना)
V. गैर-एयर कंडीशनर भोजनालय जो शराब परोसते हैं
VI. रेस्तरां द्वारा दी जाने वाली सर्विस और किसी होटल (जिसका टैरिफ 7,500 से कम हो) के भीतर मौजूद रेस्तरां द्वारा रूम सर्विस पर भी 5% की दर से GST लगाया जायेगा लागू करते वक्त के नियम के अनुसार.
VII. यदि कोई खाद्य पदार्थ कैफेटेरिया/कैंटीन/ऑफिस,औद्योगिक इकाई, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आदि में अनुबंध के आधार पर संचालित होता है तो ऐसी जगहों पर किसी भी खाद्य / पेय (गैर-मादक) पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है.
VIII. भारतीय रेलवे/ आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली भोजन / खाद्य सेवाओं पर और उनके द्वारा गाड़ियों और प्लेटफार्मों पर लगने वाले स्टाल्स पर भी 5% जीएसटी लगाया जाता है.
नोट: जिन होटलों का रूम किराया 7500 से अधिक होता है उन पर रेस्तरां वाली सेवाएँ देने के लिए 18% की दर से GST लगाया जाता है. इसके साथ ही क्लब गेस्ट हाउस इत्यादि के अन्दर मौजूद रेस्तरां पर 18% की दर से GST लगाया जाता है. साथ ही नियम में बदलाव भी होते रहते हैं.

नोट: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे रेस्तरां-कम-बार से भी 5% की दर से ही GST वसूल किया जायेगा जहाँ पर प्रथम तल पर AC लगा हुआ है और भोजन और शराब दोनों ही परोसे जाते हैं लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर AC नही लगा है और केवल भोजन खिलाया जाता है.
जीएसटी से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में, आप शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं?
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